ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनभोगी 1 जनवरी 2025 से अब किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंडाविया ने ईपीएस 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सुसज्जित प्रणाली के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी
बयान के मुताबिक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से देशभर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि सीपीपीएस को मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है। यह प्रणाली एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है।
उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CPPS सिस्टम से EPFO के 78 लाख से ज़्यादा EPS-95 पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना देश भर में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।