नयी दिल्ली: सभी तरह के म्यूचुअल फंड की खरीदारी पर बुधवार से स्टांप शुल्क लगना शुरू हो जायेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुल्क बहुत कम दर पर लगाया गया है और इसका आम निवेशकों पर या तो बहुत कम अथवा कोई प्रभाव नहीं होगा।
म्यूचुअल फंड खरीदने, लाभांश के पुनर्निवेश और एक से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने पर बुधवार से 0.005 प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क देना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका आम निवेशकों पर बहुत मामूली अथवा कोई असर नहीं होगा।
म्यूचुअल फंड की खरीदारी के अलावा बाजार में अथवा बाजार बंद होने के बाद एक डिमैट खाते से दूसरे डिमैट खाते में यूनिटों के हस्तांतरण पर 0.015 प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क लगेगा। हालांकि, म्यूचुअल फंड यूनिटों के विमोचन यानी समयावधि समाप्त होने पर उनकी सुपुर्दगी पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। आशिका वेल्थ एडवाइजर के सीईओ एवं सह- संस्थापक अमित जैन ने कहा कि स्टांप ड्यूटी का म्यूचुअल फंड निवेशकों पर मुश्किल से ही कोई असर होगा क्योंकि यह बहुत ही कम दर पर है। इसका कोई असर नहीं होगा।

