नयी दिल्ली: सरकार ने आधारभूत ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) योजना की व्यहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) को जारी रखने और इसके पुनर्गठन का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इससे संबंधित निर्णय को मंजूरी दी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस योजना की समयावधि 2024-25 तक है और इस पर 8100 करोड़ रुपये की आयेगी।
इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरुआत की गई है। उप-योजना-1 सामाजिक क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल शोधन, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करेगी जबकि उप-योजना-2 सामाजिक क्षेत्रों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देगी और ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती है जहां कम-से-कम 50 प्रतिशत संचालन लागत की पुन: प्राप्ति है।
इन परियोजनाओं में केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर पहले पांच वर्षों में पूंजी लागत का 80 प्रतिशत और संचालन एवं रख-रखाव लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराएंगी। केन्द्र सरकार इस परियोजना में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा पहले पांच वर्षों में वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए परियोजना की अधिकतम 25 प्रतिशत संचालन लागत को भी उपलब्ध करा सकती है।
इस योजना की शुरुआत से 64 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है और इनकी कुल परियोजना लागत, 34,228 करोड़ रुपये तथा वीजीएफ 5,639 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक 4,375 करोड़ रुपये की वीजीएफ राशि को वितरित किया जा चुका है।

