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    Home»फीचर न्यूज»टेलीकॉम कंपनियों को राहत, AGR बकाया चुकाने के लिए मिला 10 साल का समय
    फीचर न्यूज

    टेलीकॉम कंपनियों को राहत, AGR बकाया चुकाने के लिए मिला 10 साल का समय

    Finance KhabarBy Finance KhabarSeptember 1, 2020No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को समायोजित सकल आय (AGR) से संबंधित बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय देने का फैसला किया। इसे टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।


    जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह की बेंच ने इस मसले पर फैसला देते हुए ये निर्देश भी दिए कि कंपनियां बकाया राशि का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक जमा करा दें। केंद्र सरकार ने 20 सालों की पेमेंट टाइमलाइन का सुझाव दिया था।


    कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंपनियों के बकाया एजीआर के लिए 10 साल में पेमेंट की टाइमलाइन की शुरुआत एक अप्रैल 2021 से होगी और किश्तों में इसका भुगतान 31 मार्च 2031 तक किया जाएगा। कंपनियों को हर साल 7 फरवरी तक अपना बकाया जमा करा देना होगा। वे अगर ऐसा नहीं कर पाती हैं तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।


    सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत गारंटी दें। सुनवाई के दौरान, टाटा टेलीकॉम ने अदालत को बताया कि देय राशि के भुगतान के लिए कम से कम 7-10 वर्षों की जरूरत होगी। वहीं, वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल ने 15 वर्षों के दौरान भुगतान का सुझाव दिया था। दूरसंचार विभाग (DoT), हालांकि केंद्र के 20 साल के भीतर भुगतान के प्रस्ताव के साथ था।

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