सरकार ने शुक्रवार को दूरसंचार अधिनियम 2023 की धाराओं के एक और सेट को अधिसूचित किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नवीनतम अधिसूचना में शामिल किया जा रहा एक प्रमुख पहलू स्पेक्ट्रम उपयोग में दक्षता बढ़ाने और इसे प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों जैसे द्वितीयक असाइनमेंट, साझाकरण/व्यापार आदि पर केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करना है।
सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 6-8, 48 और 59 (बी) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। लागू की गई धाराओं की प्रमुख विशेषताओं में स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग शामिल है।
मंत्रालय ने कहा, “यह अधिनियम द्वितीयक असाइनमेंट, साझाकरण, व्यापार, पट्टे और स्पेक्ट्रम के आत्मसमर्पण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुर्लभ स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।”
अधिनियम में तत्काल प्रभाव से किसी भी ऐसे उपकरण के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है जो दूरसंचार को बाधित करता है, जब तक कि सरकार द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए।
दूरसंचार अधिनियम 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन; स्पेक्ट्रम के आवंटन; और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है।